F&O वाले शेयरों के लिए डायनमिक प्राइस बैंड के नियम बदले, SEBI का फैसला
नए नियमों के मुताबिक कम से कम 50 सौदे, 10 यूनिक क्लाइंट और 3 अलग ब्रोकर से आने पर ही प्राइस बैंड खुलेगा. सोमवार (3 जून) से यह बदलाव लागू हुए हैं.
Dynamic price band
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मार्केट रेगुलेटर सेबी ने F&O वाले शेयरों के लिए डायनमिक प्राइस बैंड के नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक कम से कम 50 सौदे, 10 यूनिक क्लाइंट और 3 अलग ब्रोकर से आने पर ही प्राइस बैंड खुलेगा. सोमवार (3 जून) से यह बदलाव लागू हुए हैं. ज़ी बिजनेस ने 21 फरवरी 2023 को यह खबर बताई थी.
रेगुलेटर की ओर से किए गए इन बदलावों का मकसद प्राइस मूवमेंट में अचानक उतार-चढ़ाव, सिक्योरिटी बढ़ाना, रिस्क मैनेजमेंट में सुधार लाना और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक समान जानकारी उपलब्ध कराना है.
दरअसल, डायनमिक प्राइस बैंड वह लिमिट है, जिसमें किसी शेयर की की किसी एक दिन में ऊपर या नीजे जा सकता है. अचानक स्टॉक की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी या गिरावट रोकने के लिए डायनमिक प्राइस बैंड का सिस्टम शुरू किया गया था. डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स वाले शेयरों के लिए डायनमिक प्राइस बैंड पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस के 10% से शुरू होते हैं.
11:51 AM IST